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बालोतरा: पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध सम्पत्ति फ्रीज की कार्यवाही। मादक पदार्थ तस्कर हनुमानाराम का आवासीय भवन फ्रीज।

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बालोतरा: पुलिस अधीक्षक जिला बालोतरा रमेश आईपीएस ने बताया कि पुलिस मुख्यालय एवं श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर के निर्देशानुसार मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित अवैध सम्पति फ्रीज करने हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मादक पदार्थ तस्कर हनुमानाराम के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68 एफ (2) के तहत कार्यवाही हेतु भेजे गए प्रस्ताव पर विश्लेषण कर श्रीमान सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, एनडीपीएस एक्ट, नई दिल्ली, भारत सरकार द्वारा अवैध रुप से अर्जित सम्पति को फ्रीज करने के आदेश पर गोपालसिंह भाटी आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा एवं शिव नारायण चौधरी आरपीएस, वृताधिकारी बायतु के सुपरविजन में दलपतसिंह निपु. थानाधिकारी गिड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज मादक पदार्थ तस्कर हनुमानाराम के पैतृक गांव लेगों की ढाणी, चीबी में अवैध रूप से अर्जित सम्पति आवासीय भवन को फ्रीज किया गया है।

कार्यवाही पुलिस:

ज्ञात रहे कि दिनांक 05.10.2024 को तत्कालीन थानाधिकारी गिड़ा मय पुलिस टीम द्वारा प्राप्त ईतलानुसार सरहद चिबी आरोपी हनुमानराम पुत्र ज्वाराराम जाति जाट निवासी चीबी के रहवासीय घर पहुंच दबीश दी जहां पर आरोपी हनुमानराम को पुलिस की भनक लगने से रेतीले धोरों मे भाग गया जिसका करीबन 3-4 किलोमीटर रेतीले धोरों में पीछा किया मगर आरोपी भागने में कामयाब रहा। भागते समय अपने रहवासी ढाणी के पीछे खेत में फेंककर गये प्लास्टिक के कट्टे में 03.764 किलोग्राम अवैध अफीम का दूध पाया गया जिसे नियमानुसार बरामद किया गया। बरामदा मादक पदार्थ की कीमत करीबन 18 लाख रूपए आंकी गई। आरोपी हनुमानराम के विरूद्व एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया गया। उक्त प्रकरण में फरार मादक पदार्थ तस्कर हनुमानाराम को दिनांक 03.05.2025 को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर बाद पूछताछ अनुसंधान के संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक हिरासत में भिजवाया गया।

अभियुक्त हनुमानाराम लम्बे समय से मादक पदार्थ तस्करी के अवैध कार्य में सक्रिय रहा है:

उसके विरुद्ध कुल 09 प्रकरण दर्ज हैं। जिनमें मादक पदार्थ तस्करी, पुलिस पर फायरिंग, अवैध हथियार सप्लाई तथा मारपीट वगैरा से संबंधित हैं। बीट कांस्टेबल एवं अन्य संबंधित विभागों से प्राप्त अभिलेखों के आधार पर यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्त ने अपने पैतृक गांव तथा बालोतरा शहर में अलग-अलग आलीशान भवनों का निर्माण किया है जो अवैध रूप से अर्जित धन से बनाया जाना ज्ञात हुआ।जिस पर मादक पदार्थ तस्कर हनुमानाराम पुत्र जवारा राम जाति जाट निवासी लेगों की ढाणी, चीबी पुलिस थाना गिड़ा, जिला बालोतरा के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68(एफ)(2) के तहत कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालोतरा द्वारा थानाधिकारी गिड़ा को निर्देशित किया गया।

निर्देशानुसार थानाधिकारी गिड़ा द्वारा तैयार प्रस्ताव:

श्रीमान सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, एनडीपीएस एक्ट, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया। प्रस्तुत सम्पूर्ण दस्तावेजों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा गहन विश्लेषण कर यह पाया गया कि अभियुक्त ने मादक पदार्थ तस्करी के माध्यम से अवैध रूप से सम्पत्ति अर्जित की है। इस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियुक्त की अवैध सम्पत्ति फ्रीज करने के आदेश जारी किए गए। उक्त आदेश की पालना में आज दिनांक 04.10.2025 को थानाधिकारी गिड़ा मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त हनुमानाराम की पैतृक गांव लेगों की ढाणी, चीबी स्थित आवासीय भवन को फ्रीज किया गया। जिला बालोतरा पुलिस द्वारा मादक पदार्थ तस्करी से अर्जित अवैध सम्पत्ति को फ्रीज किए जाने की प्रभावी कार्यवाही की गई है |

सिरोही जालोर लाइव न्यूज़

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