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सेड़वा खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की रेंडम चेकिंग,अपात्र का नाम हटाया, वसूली के दिए आदेश, पटवारी,वीडीओ और राशन डीलर को थमाया नोटिस

राजस्थान : जयपुर

बाड़मेर: सेड़वा, राज्य सरकार और ज़िला कलक्टर के निर्देश पर 26 जनवरी 2025 के बाद खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की उपखण्ड स्तरीय टीम द्वारा प्रति सत्यापन की कार्रवाई जारी है । उपखण्ड अधिकारी सेड़वा बद्रीनारायण विश्नोई ने बताया कि शनिवार और रविवार को लकड़ासर और झड़पा ग्राम पंचायतों के खाद्य सुरक्षा योजना के प्रति ग्राम पंचायत से 12-12 ऐसे लाभार्थियों की पात्रता का रैंडम से प्रति सत्यापन ( क्रॉस चेक) उप तहसीलदार फ़ागलिया महेंद्रसिंह राजपुरोहित के निर्देशन में संबंधित हल्का पटवारी ,ग्राम विकास अधिकारी और राशन डीलर टीम द्वारा करवाया गया । जिसमें ग्राम पंचायत झड़पा का एक लाभार्थी अपात्र पाया गया ।पूर्व में जाँच कमेटी द्वारा उसे लघु कृषक श्रेणी के मापदंड से अधिक ज़मीन होने के बावजूद भी पात्र मान लिया।

नायब तहसीलदार की क्रॉस चेक रिपोर्ट में उसे अपात्र घोषित करने की सिफारिश पर उपखण्ड अधिकारी विश्नोई ने उसका नाम लाभार्थी सूची से हटाया । हल्का पटवारी द्वारा सही जांच नहीं करने और अपात्र को पात्र बनाने की रिपोर्ट करने पर एसडीओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया । उपखण्ड अधिकारी विश्नोई ने अपात्र व्यक्ति से वसूली के भी आदेश दिए।

किस श्रेणी के लोग होंगे अपात्र-:

उपखण्ड अधिकारी विश्नोई ने बताया खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सूची में दर्ज यदि परिवार का कोई एक आयकर दाता है, परिवार में कोई एक सदस्य सरकारी,अर्द्ध सरकारी,स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी या अधिकारी है, परिवार में कोई एक सदस्य एक लाख रुपए से अधिक वार्षिक पेंशनधारी है, परिवार में किसी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन है (ट्रेक्टर और वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक है),परिवार के सभी सदस्यों की वार्षिक आय एक लाख रुपए से ज़्यादा है, परिवार के सभी सदस्यों द्वारा कुल धारित या स्वामित्त्व में भूमि लघु कृषक के निर्धारित मापदंड बाड़मेर ज़िले में सिंचित क्षेत्र में 1.5 हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र में 10 हेक्टेयर से अधिक है, ऐसा परिवार जिनके पास ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 वर्ग फीट, नगर निगम और परिषद में 1000 वर्ग फीट और नगर पालिका में 1500 वर्ग फीट का स्वयं का पक्का निर्मित रहवासी आवास है ( कच्ची बस्तियों को छोड़कर) तो वे अपात्र होंगे और ऐसे व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा । विश्नोई ने बताया कि उपखण्ड क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना के अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने और उनसे वसूली का अभियान निरंतर जारी रहेगा ।

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