सिरोही, 19 जून। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र अधिनियम, 1953 (1953 का राजस्थान अधिनियम 16) की धारा 7 एवं राजस्थान मत्स्य क्षेत्र नियम 1958 के नियम 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का अर्थ राजस्थान सरकार संपूर्ण राज्य में 31 अगस्त 2025 तक मत्स्य पालन की बिक्री या वस्तु के संशोधन के लिए प्रस्ताव स्थापित करना या उसे अभिनिर्धारित करना मान्य प्रभाव से हटा दिया गया है। यह जानकारी जिला मत्स्य विकास अधिकारी ने दी।
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