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जयपुर: बीकानेर स्कूल जा रही छात्रा से चलती कार में गैंगरेप, गुजरात भागा आरोपी 48 घंटे में पुलिस ने ऐसे किया खेल खत्म

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जयपुर: राजस्थान के बीकानेर जिले में स्कूल जा रही 12वीं की छात्रा को रास्ते से किडनैप कर चलती कार में गैंगरेप करने वाले दोनों आरोपियों को नापासर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी 23 साल का है, जबकि उसके साथी की उम्र 28 साल है. ये दोनों बीकानेर जिले के ही रहने वाले हैं. मुख्य आरोपी अपनी पहचान छिपाने के लिए गुजरात के गांधीधाम भाग गया था. सीओ (गंगाशहर) हिमांशु शर्मा और थानाधिकारी सुषमा शेखावत की टीम ने मोबाइल टावर लोकेशन और मुखबिरों की सूचना के आधार पर गुजरात में दबिश दी. 24 घंटे से भी कम समय के ऑपरेशन में आरोपी को दबोच लिया गया, वहीं दूसरे आरोपी को स्थानीय इलाके से ही गिरफ्तार किया गया

स्कूल गेट से किया था अगवा:

यह रूह कंपा देने वाली वारदात तब शुरू हुई जब पीड़िता रोज की तरह अपने घर से स्कूल के लिए निकली थी. घात लगाकर बैठे दरिंदों ने स्कूल गेट के पास से ही छात्रा को जबरन अपनी कार में खींच लिया. आरोपियों ने घंटों तक छात्रा को सुनसान सड़कों पर घुमाया और चलती कार में उसके साथ बारी-बारी से दरिंदगी की. पीड़िता ने जब विरोध किया, तो उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करा दिया गया

ग्रामीणों की सतर्कता से बची जान:

आरोपियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वे दिनदहाड़े इस वारदात को अंजाम देते रहे. हालांकि, जब कार एक पड़ोसी गांव से गुजरी, तो वहां के ग्रामीणों को शक हुआ. ग्रामीणों ने जब पीछा कर गाड़ी रुकवाई, तो आरोपी घबरा गए और छात्रा को सड़क पर ही फेंक कर फरार हो गए. ग्रामीणों की इसी तत्परता की वजह से पीड़िता की जान बच सकी

वारदात के 5 दिन बाद पुलिस में शिकायत:

6 जनवरी को हुई इस वारदात के बाद पीड़िता और उसका परिवार गहरे सदमे में था, जिसके कारण 11 जनवरी को FIR दर्ज कराई गई. पुलिस पर शुरुआती देरी को लेकर सवाल भी उठे, लेकिन केस दर्ज होते ही बीकानेर पुलिस ने जिस रफ्तार से काम किया, उसने सबको चौंका दिया. दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने राजस्थान से लेकर गुजरात तक जाल बिछाया

उम्रकैद की सजा दिलाने वाली धाराएं:

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की है. आरोपियों पर मुख्य रूप से धारा 70(1) लगाई गई है जो सामूहिक बलात्कार (गैंगरेप) से संबंधित है. इसके साथ ही धारा 140(3) के तहत अपहरण और धारा 351(3) के तहत पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है. नए कानून की ये धाराएं आरोपियों को उम्रकैद तक की सख्त सजा दिलाने का प्रावधान रखती हैं

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