
बाड़मेर: सरहदी बाड़मेर जिले में भारत- पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त सीमावर्ती गांवों में रात्रि कालीन विचरण पर प्रतिबंध लगाया गया है. बाड़मेर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत बाड़मेर जिले मे भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत के अंदर की ओर दो किलोमीटर क्षेत्र में रात्रिकालीन विचरण पर प्रतिबंध लगा दिया है
प्रतिबंध वाले गांव:
जिला मजिस्ट्रेट टीना डाबी की ओर से जारी आदेश के मुताबिक रात्रिकालीन प्रतिबंध बाड़मेर जिले में भारत- पाक सीमा से लगते हुए दो किलोमीटर क्षेत्र के समस्त ग्रामों में लागू होगा. प्रतिबंध वाले गांवो में जिले के सीमावर्ती बूठिया, जुमा फकीर की बस्ती, तालब का पार, सजन का पार, सून्दरा, पांचला, हमीराणी मोती की बेरी, रोहिड़ी, सगोरालिया, मुनाबाव, अकली, मालाणा, छोटी खडीन, मखन का पार, अमी का पार, तामलोर, त्रिमोही, गडरारोड़, केरला, पदमड़ा, रिछयाली, बाड़मेर का पार, सजनाणी, नारे का पार, केरकोरी, पादरिया इत्यादि सम्मिलित है
प्रतिबंधित समय:
जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार इन सीमावर्ती गांवों में शाम 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. बाड़मेर जिले में भारत-पाक सीमा से लगते हुए इस 2 किलोमीटर क्षेत्र में प्रवेश एवं विचरण करने वाले समस्त व्यक्तियों को सख्त चेतावनी दी गई है कि वे उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में रात्रि के समय सक्षम अधिकारी की वैद्य अनुमति के बिना आवाजाही अथवा विचरण नहीं करें. आदेश का उल्लंधन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध दण्ड संहिता के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी
इनको रहेगी छूट:
बाड़मेर जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार समस्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य एजेन्सियों के राजकीय अधिकारियों कर्मचारियों जो अवांछित गतिविधियों की रोकथाम तथा कानून एवं व्यवस्था की डयूटी के लिए यह क्षेत्रों में इस समय के लिए तैनाती पर है, उन पर प्रभावी नहीं होगा. यह आदेश आगामी दो माह के लिए प्रभावी होगा




