
सिरोही, 28 अक्टूबर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न शैक्षणिक सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रीय स्तर एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत ऐसे विद्यार्थी जिनका 40 प्रतिशत का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा चुका है तथा शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान केन्द्र मद के द्वारा किया जाना है ऐसे विद्यार्थियों के लिए आधार सीडिंग अनिवार्य है।
अनुसूचित जाति योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के विद्यार्थियों की छात्रवृति 40 प्रतिशत राज्याशं का भुगतान कर डाटा साझा की डेटलाईन निर्धारित की है। जो 2022-23 के लिए 31 अक्टूबर 2025, 2023-24 के लिए 30 नवम्बर 2025 तथा 2024-25 के लिए 31 दिसम्बर 2025 है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस निर्धारित तिथि तक विद्यार्थियों की छात्रवृति को 40 प्रतिशत राज्यांश का भुगतान कर डाटा साझा नहीं किये जाने पर मंत्रालय द्वारा 60 प्रतिशत का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह जानकारी उप निदेशक सामजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने दी।



