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गैर ऋणी कृषक 14 अगस्त व ऋणी 30 अगस्त तक करा सकेंगे फसल का बीमा

जयपुर : सिरोही

सिरोही,4 अगस्त।  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को राहत देते हुए आवेदन की अंतिम तिथि बढा दी गई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि को बढाकर अब गैरऋणी कृषकों के लिए 14 अगस्त और ऋणी कृषकों के लिए 30 अगस्त कर दिया गया है। इस संबंध मंे राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई हैं बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के जिला प्रबंधक आरपी यादव ने बताया कि इस योजना के तहत फसल ऋणी लेने वाले किसान,गैर ऋणी किसान और बंटाईदार किसान सभी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। किसानों को आवेदन की सुविधा बैंक,सीएससी (जन सेवा केन्द्र),फसल बीमा एप और डाक घर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार शंकरलाल मीणा ने जानकारी दी कि सिरोही जिले के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को अधिकृत बीमा कंपनी घोषित किया गया है।

मीणा ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते फसल बीमा योजना का लाभ लें और अधिक से अधिक संख्या में आवेदन कर आर्थिक नुकसान की स्थिति में खुद को सुरक्षित करें किसानों की सहायता के लिए केन्द्र सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर 14447 और व्हाट्सएप चैट नंबर 7065514447 भी जारी किया गया है।

उन्होंने बताया कि फसल बीमा करते समय बैंक द्वारा किसी समस्या से सम्बन्धित शिकायत हो तो आबूरोेड में रविन्द्र कुमार 8929351057,रेवदर में विरेन्द्र कुमार 9983567674,देलदर में भरत कुमार 9680013919,पिंडवाडा में दयाराम 9587385698,शिवगंज में समय सिंह मीणा 9785559217 तथा सिरोही में सुभाष कुमार यादव 7704078582 तहसील समन्वयक से संपर्क किया जा सकता है।

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