सिरोही जिले के किसान 31 जुलाई 2025 तक करवा सकेंगे 9 फसलों का बीमा
सिरोही, 01 जुलाई। राज्य सरकार के कृषि विभाग ने खरीफ 2025 एवं रबी 2025-26 की फसल के लिये प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। ऋणी किसान, गैर ऋणी किसान एवं बंटाईदार किसान अपनी फसलों का बीमा 31 जुलाई तक करवा सकेगें।

सिरोही जिले में इस बार भी एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड से बीमा करवा सकेगें। बीमा योजना में हर बार की तरह इस बार भी खरीफ में 2 प्रतिशत, रबी में 1.5 प्रतिशत व वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के लिये 5 प्रतिशत प्रीमियम कृषक की ओर से वहन किया जाएगा। शेष राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी।
संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार शंकरलाल मीणा ने बताया कि सिरोही में निम्न अधिसूचित फसलों का बीमा मय प्रिमियम राशि प्रति है. में है :-
1. बाजरा 431.31 राशि प्रति हैक्टेयर 2. मक्का-738.24 राशि प्रति हैक्टेयर 3. ज्वार-459.96 राशि प्रति हैक्टेयर 4. मूंग-716.08 राशि प्रति हैक्टेयर 5. उडद-687.46 राशि प्रति हैक्टेयर 6. ग्वार-677.66 राशि प्रति हैक्टेयर 7. तिल-522.78 राशि प्रति हैक्टेयर 8. मूंगफली-2513.56 राशि प्रति हैक्टेयर 9. कपास-1579.40 राशि प्रति हैक्टेयर रहेगी।
2.फसल बीमा कराने हेतु आवश्यक दस्तावेज जैसे- आधार कार्ड/बैंक पासबुक/जमाबंदी/स्वयं द्वारा प्रमाणित फसल बुवाई प्रमाण-पत्र व मोबाईल नम्बर।
3. इन स्थितियों में कवर होगा बीमा- फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिन तक खेत में सुखाने के लिये रखी गई अधिसूचित फसल को चक्रवात
4. ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर मिलेगी क्षतिपूर्ति। फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नम्बर-14447 पर शिकायत दर्ज करवानी होगी।
5. बीमा कम्पनी को फसल की क्षति आंकलन के लिये विभाग की ओर से जारी पोस्ट हॉवेस्ट लोसेस की निर्धारित मानक प्रक्रिया की अनुपालना अनिवार्य रूप से की जायेगी।