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बस चालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत की गई कार्रवाई

जयपुर : सिरोही

सिरोही, 29 जुलाई। ग्राम कैराल तहसील शिवगंज में बस संचालक द्वारा नदी के बहते पानी में बस उतारने की घटना के संबंध में जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी के निर्देशानुसार उपखंड अधिकारी नीरज मिश्र ने स्वयं मौके पर पहुंचकर कैलाशनगर थानाधिकारी से इसकी जानकारी ली। बस चालक लक्ष्मण राम पुत्र खसाजी जाति मेघवाल निवासी बांकली, पुलिस थाना सुमेरपुर ने मानव जीवन को संकट में डालकर बस को घोर लापरवाही पूर्वक नदी में उतारा बस चालक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 281 एवं 125 के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया तथा बस सीज की गई।

 

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