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फसल बीमा में फसल परिवर्तन की अंतिम तिथि 29 जुलाई

सिरोही, 28 जुलाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत खरीफ 2025 मौसम के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना 19 जून को जारी की गई। सिरोही जिले में इस योजना का क्रियान्वयन एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कम्पनी ऑफ इंडिया लि. द्वारा किया जाएगा।

संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार शंकरलाल मीणा ने बताया कि सिरोही तहसील में पटवार सर्किल पर बाजरा, ग्वार, तिल तथा तहसील स्तर पर ज्वार और मूंग की फसल संसूचित की गई है। पिंडवाडा में पटवार सर्किल पर मक्का और उडद व तहसील स्तर पर कपास, मूंग और तिल संसूचित की गई है। आबूरोड में पटवार सर्किल पर मक्का, रेवदर में पटवार सर्किल पर बाजरा व मूंगफली तथा तहसील स्तर पर ग्वार, ज्वार, मक्का और तिल, देलदर में पटवार सर्किल पर मक्का व शिवगंज में पटवार सर्किल पर ग्वार व तिल तथा तहसील स्तर पर कपास, मूंग व मूंगफली संसूचित की गई है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसलों के नाम अरण्डी, हरी मिर्च, टिंडा, टमाटर और अनार है।

मीणा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत फसली ऋण लेने वाले कृषक, गैर ऋणी कृषक एवं बंटाईदार कृषकों द्वारा फसलों का बीमा करवाया जा सकेगा। बंटाईदार कृषकों के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि कृषक जिस जिले में स्वयं रहता है उसी जिले की परिधि क्षेत्र में बंटाई की ही भूमि ही मान्य होगी। ऋणी कृषकों के प्रीमियम बैंकों द्वारा काटने की तिथि 31 जुलाई 2025 है। सभी गैर ऋणी कृषक अपना बीमा प्रस्ताव निकटतम सीएससी के माध्यम से बीमा कराने की अंतिम तिथि। 31 जुलाई 2025 है। इसके लिए नवीनतम जमाबन्दी की प्रति, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक की प्रति, स्वयं द्वारा बुवाई घोषणा पत्र कृषक का मोबाइल नंबर, बंटाईदार कृषक के स्वयं का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र, बंटाई पर लेने वाले व देने वाले कृषक का आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति अपलोड करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ 2025 में ऋणी कृषकों का बीमा स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी बीमा कम्पनी के प्रतिनिधी अथवा निकटतम कृषि विभाग के कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

फसल कटाई के बाद आगामी 14 दिन तक खेत सुखाने के लिए रखी गई अधिसूचित फसल को चक्रवात ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा बेमौसम वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत आधार पर क्षतिपूर्ति मिलेगी। फसल खराबे की सूचना 72 घंटे के भीतर कृषि रक्षक पोर्टल के टोल फ्री नंबर 14447 पर शिकायत दर्ज करवानी होगी।

बीमा कंपनी को फसल की क्षति आंकलन के लिए विभाग की ओर से जारी पोस्ट हॉवेस्ट लोसेस की निर्धारित मानक की प्रक्रिया की अनुपालना अनिवार्य रूप से की जाएगी। उन्होंने बताया कि फसल बीमा चैट नंबर 7065514447 है।

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