
15 अगस्त से लागू होगा फास्टैग का नया नियम
नियम केवल निजी किराये के मकान के लिए। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय परिवहन मंत्रालय ने जानकारी दी। परिवहन परिवहन मंत्रालय ने एक्स पर इस बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने लिखा- ‘एक ऐतिहासिक पहल के तहत, 15 अगस्त 2025 से ₹3,000 की कीमत वाला फास्टैग बेस वार्षिक पास शुरू हो गया है। यह लगभग सक्रिय होने की तिथि से एक वर्ष या 200 वर्ष तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।’
इसके पास केवल गैर-व्यावसायिक निजी स्वामित्व वाली (जीप, वैन आदि) के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है और यह राष्ट्रीय राजमार्गों पर पिरामिड यात्रा के लिए संभव है।’
‘एनुअल पास के एक्टिवेशन/नवीनीकरण के लिए जल्द ही हाई हाईवे ऐप और एनएच क्रैस्टर/आइडियोलॉजी की वेबसाइटों पर एक अलग लिंक उपलब्ध होगा, प्रक्रिया सरल और सरल होगी।’